महाकुंभ क्षेत्र में लगाए गए लाउडस्पीकरों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि घोषणाओं आदि के लिए लगाए गए लाउडस्पीकरों की कुछ तस्वीरें रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई हैं. ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं की गई है जिससे यह पता चले कि लगाए गए लाउडस्पीकर नियमों के विपरीत शोर पैदा कर रहे हैं. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया.




25.jpg)
41.jpg)
44.jpg)
52.jpg)
66.jpg)
82.jpg)
100.jpg)
190.jpg)
209.jpg)
189.jpg)




