गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को आसाराम की अस्थायी जमानत अवधि को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया. हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह ‘अंतिम विस्तार’ होगा.
आसाराम (86) को साल 2013 में रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस समय उसे मेडिकल आधार पर जमानत मिली है. जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ ने आसाराम की अस्थाई जमानत एक महीने के लिए और बढ़ा दी. कोर्ट ने सबसे पहले 28 मार्च को जमानत दी थी और इसके बाद 30 जून को अवधि समाप्त होने से पूर्व इसमें सात जुलाई तक अंतरिम विस्तार दिया था.